Maratha Reservation: मराठा आरक्षण कार्यकर्ता रैली के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज
इसमें कहा गया है कि रैली में लाउडस्पीकरों का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे आसपास के स्थानीय लोगों को परेशानी हुई. एक अधिकारी ने कहा कि आयोजकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (एक लोक सेवक द्वारा दिए गए कानूनी आदेश की अवज्ञा करना), 268 (सार्वजनिक असुविधा) और 291 (बंद करने के आदेश के बाद भी हंगामा जारी रखना) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.
Maratha Reservation Protest: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे की एक रैली के छह आयोजकों के खिलाफ, अनुमेय समय सीमा से अधिक समय तक कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. आयोजकों ने दो दिसंबर को यहां कन्नड़ शहर में जरांगे की रैली के लिए पुलिस से अनुमति मांगी थी. रैली शाम छह बजे से रात दस बजे तक निर्धारित थी. अधिकारी ने बताया कि रविवार को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, रैली रात 11 बजे शुरू हुई और यह आधी रात 12 बजकर 40 मिनट तक चली. प्राथमिकी के अनुसार, यह आयोजकों की ओर से, रैली के लिए तय की गई समय सीमा का उल्लंघन है.
लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से लोगों को हुई परेशानी
इसमें कहा गया है कि रैली में लाउडस्पीकरों का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे आसपास के स्थानीय लोगों को परेशानी हुई. एक अधिकारी ने कहा कि आयोजकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (एक लोक सेवक द्वारा दिए गए कानूनी आदेश की अवज्ञा करना), 268 (सार्वजनिक असुविधा) और 291 (बंद करने के आदेश के बाद भी हंगामा जारी रखना) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.
जरांगे लोगों के बीच इस तरह बढ़ा रहे जागरूकता
जरांगे मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की अपनी मांग को लेकर जागरूकता बढ़ाने के वास्ते महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहे हैं. कन्नड़ के दौरे के बाद, जरांगे ने सोमवार को जलगांव और बुलढाणा जिलों का दौरा किया. उनके दौरों के एक आयोजक ने विज्ञप्ति में कहा कि जरांगे अकोला और वाशिम जिलों में मराठा समुदाय के सदस्यों से मुलाकात के बाद मंगलवार रात मराठवाड़ा क्षेत्र के हिंगोली जिले में रुकेंगे.