Mumbai News: love you mumbai सोसाइटी के पसंद को डिवेलपर की नियुक्ति रखा कायम ,पूरा मामला जानें
एजीआरसी और सोसाइटी नए डिवेलपर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस एस वी के सामने याचिका पर सुनवाई हुई हैं।
Mumbai News मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने झोपड़पट्टी योजना के लिए सोसाइटी के पसंद को डिवेलपर की नियुक्ति को कायम रखा है। कोर्ट ने यह साफ कहा है कि अदालत के आदेश पर अब चुनाव के बाद से सोसाइटी ने नए डिवेलपर का चयन किया है। इसलिए अब सभी को मतदान के परिणाम का सम्मान करना चाहिए। यह मामला मुंबई के उपनगर अंधेरी के तहसील में ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी से जुड़ा हुआ हैं। जहां पर से 1099.10 वर्ग मीटर के भूखंड में से झोपड़पट्टी की योजना को लागू किया जाने वाला है।
सोसाइटी ने पहले 2008 में डिवेलपर चयन किया गया था। तब 2009 में एसआरए ने डिवेलपर को मंजूरी की थी। लेकिन लंबे समय तक पहले डिवेलपर ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन तब डिवेलपर की शिकायत मिलने पर एसआरए के सीईओ ने तब 2 जून 2022 को पहले डिवेलपर की नियुक्ति को रद्द कर दिया।लेकिन इस बीच से सोसाइटी ने नए डिवेलपर की नियुक्ति की हैं। इधर पर पहले ही डिवेलपर ने एसआरए सीईओ के आदेश के खिलाफ से अपेक्स ,ग्रिवीइंस ,रिड्रेसल कमिटी (एजीआरसी) के पास अपील की हैं। तब एजीआरसी ने सीईओ के आदेश को रद्द कर दिया गया ।
कोर्ट द्वारा चुनाव निगरानी में हुआ
एजीआरसी और सोसाइटी नए डिवेलपर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस एस वी के सामने याचिका पर सुनवाई हुई हैं। सुनवाई के दौरान पर सोसाइटी का पक्ष रख रहे ऐडवोकेट अमोघ सिंह ने यह कहा कि पहले से ही डिवेलपर ने काम मे देरी की थी। इस कारण से सोसाइटी को डिवेलपर बदलने का हक भी है। इसलिए अब 5 जनवरी 2024 को हुए चुनाव में सोसाइटी ने दूसरे डिवेलपर को चुना। अब अदालत की ओर से एक अधिकारी की तौर पर नियुक्ति की गई थी। तब सभी ने चुनाव के लिए रजामंदी भी दिखाई थी।