महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव: 20-21 दिसंबर को शांतिपूर्ण मतदान व मतगणना के निर्देश जारी
मुंबई,राज्य में 24 नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष और सदस्य चुनने के लिए मतदान 20 दिसंबर को होगा। पहले चरण का मतदान 264 नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए 2 दिसंबर को हुआ था।
महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बुधवार को राज्य में होने वाले नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के दौरान शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को कड़े सुरक्षा और रोकथाम के उपायों को अपनाने के निर्देश दिए, जैसा कि समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया।
परिवहन मंत्री के कार्यालय द्वारा साझा किया गया एक वीडियो में, जो ठाणे जिले के कल्याण शहर में एक बाइक टैक्सी चालक द्वारा महिला यात्री के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले के बाद मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया, सरनाइक ने कहा कि बाइक टैक्सी एग्रीगेटर ने अनुमति मिलने के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद, परिवहन विभाग ने ओला, उबर और रैपिडो जैसे बाइक टैक्सी एग्रीगेटरों को अस्थायी लाइसेंस जारी किए थे। इन कंपनियों ने विभाग को अपनी बाइक टैक्सी भी दिखाई थी।
सरनाइक ने पीटीआई को बताया कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, जिसकी अध्यक्षता परिवहन सचिव करेंगे, इस मामले में दो दिनों के भीतर फैसला लेगा।
सरनाइक ने क्या कहा ?
सरनाइक ने कहा कि, अगर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए बाइक टैक्सी नियमों का पालन नहीं किया गया तो इसके खिलाफ उचित कदम उठाना पड़ेगा और मैंने इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं I
परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि कंपनियां अभी भी पेट्रोल चालित बाइक का उपयोग कर रही हैं, जबकि महाराष्ट्र बाइक टैक्सी नियम 2025 के तहत ई-बाइक का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है, पीटीआई के अनुसार।
उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में एक एग्रीगेटर की बाइक टैक्सी में हुए हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि दूसरे एग्रीगेटर से जुड़ा एक चालक कल्याण में एक महिला यात्री के साथ छेड़छाड़ का आरोपी रहा।
सरनाइक ने बताया कि पीटीआई के अनुसार, अब तक परिवहन विभाग ने बाइक टैक्सी एग्रीगेटरों के खिलाफ 36 पुलिस शिकायतें दर्ज की हैं I
महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने 3 दिसंबर को राज्य में अवैध रूप से चल रही ऐप-आधारित बाइक टैक्सियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया।
आधिकारिक बयान के अनुसार I
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने मोटर परिवहन विभाग को उन कंपनियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने का निर्देश दिया जो सरकार के नियमों का पालन किए बिना बाइक टैक्सी सेवाएं चला रही हैं।
बयान में कहा गया कि सरनाइक ने बताया कि हालांकि सरकार ने हाल ही में नई ई-बाइक नीति की घोषणा की है, फिर भी कई ऐप-आधारित बाइक टैक्सी कंपनियां अपने राइडर्स को उचित प्रशिक्षण दिए बिना सेवाएं चलाना शुरू कर चुकी हैं।
बार-बार शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, सरनाइक ने कहा कि केवल कंपनियों के खिलाफ ही आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे, व्यक्तिगत राइडर्स के खिलाफ नहीं।उन्होंने कहा कि, जो कुछ दूसरे राज्यों में हो रहा है, वह महाराष्ट्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। जो कंपनियां सुरक्षा नियमों का पालन करती हैं और राइडर्स का शोषण नहीं करतीं, उन्हें सरकार का समर्थन मिलेगा। लेकिन जो नियमों को तोड़ कर काम करती हैं, और यात्रियों को खतरे में डालती हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
उनके आदेश के अनुसार, 2 दिसंबर को मोटर परिवहन विभाग ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन में रैपिडो (Ropn Transport Private Limited) के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह मामला मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 की धारा 66 और 192 के तहत अवैध रूप से बाइक टैक्सी संचालित करने के लिए दर्ज किया गया।