मुंबई : लैला खान के केस में परवेज खान को मौत की सजा!

फांसी की सजा हाई कोर्ट की मंजूरी के अधीन ही होती है, इसलिए अब न्यायाधीश ने टाक को यह कहा है कि वह इस सजा के फैसले के खिलाफ बॉम्बे के हाई कोर्ट में अपील कर भी सकता है। लेकिन तो टाक ने दोषी ठहराए जाने के दिन खुद को ही बेकसूर बताया हुआ था और केस से बरी करने का आग्रह किया हुआ था।

मुंबई : लैला खान के केस में परवेज खान को मौत की सजा!
लैला खान केस में परवेज खान को मौत की सजा

मुंबई : 13 साल के बाद अभिनेत्री लैला खान को और परिवार के पांच सदस्यों की इस हत्या के मामले में से दोषी पाए गए अब परवेज टाक को फांसी की सजा सुनाई हुई है। यह टाक लैला का सौतेला पिता भी है। इसी साल के 2024 में 9 मई को ही कोर्ट ने टाक को हत्या और सबूतों को हटाने कारण से आरोप में दोषी ठहराया हुआ था। शुक्रवार के दिन को ही कोर्ट ने इस मामले को अब विरल श्रेणी का मानते हुए टाक को सजा मौत सुनाई है अब तो दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया हुआ है। तब सचिन पवार ने यह कहा है कि टाक ने सुनियोजित साजिश के तहत से ही 6 लोगों की हत्या को अंजाम भी लगाया हुआ है, जो अब तो बेहद गंभीर और बर्बर है। उसके प्रति अब तो नरमी भी नहीं दिखाई जा सकती है। सबूतों को नष्ट करने के लिए टाक को अलग से ही सात साल का सजा सुनाई हुई है।

 फांसी की सजा हाई कोर्ट की मंजूरी के अधीन ही होती है, इसलिए अब न्यायाधीश ने टाक को यह कहा है कि वह इस सजा के फैसले के खिलाफ बॉम्बे के हाई कोर्ट में अपील कर भी सकता है। लेकिन तो टाक ने दोषी ठहराए जाने के दिन खुद को ही बेकसूर बताया हुआ था और केस से बरी करने का आग्रह किया हुआ था।

8 फरवरी को , 2011 को इगतपुरी के फॉर्म हाउस में लैला खान को समेत अन्य लोगों की हत्या का अंजाम दिया गया था। मुंबई के पुलिस ने अपराध शाखा में जुलाई, 2012 में फॉर्म हाउस से जांच के दौरन से 6 नरकंकाल बरामद भी किए हुए थे। टाक जम्मू के कश्मीर का रोड भी कॉन्ट्रैक्टर था यह सलीना पटेल का तीसरा पति था। और लैला, सलीना की बेटी थी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद से टाक कश्मीर भाग गया था। 8 जुलाई, को पुलिस ने टाक को गिरफ्तार किया हुआ था। और उसने हत्या के गुन्हा का ख़ुलासा भी किया हुआ था। गिरफ्तारी के बाद से ही टाक जेल में है।

जांच में क्या क्या आया था सामने

पुलिस न पाया था कि वह सलीना के बर्ताव से खुश भी नहीं था। वह उसके चरित्र पर भी शक किया करता था। यहीं नहीं बल्की उसकी सलीना की मुंबई की सपंत्ति पर भी नज़र थी। फरवरी के, 2011 में खान, उसकी मां सलीना से, उसकी बड़ी बहन अजमीना है, भाई इमरान, ये सब अचानक से गायब हो गए थे। इसके बाद से मामले को लेकर ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज़ की गई थी। इस जांच के बाद से पुलिस ने टाक के खिलाफ से कोर्ट में 984 पन्नों का आरोप-पत्र दायर किया हुआ था। अब टाक पर आईपीसी की धारा ही 302, 363, 364, 397, 201 और 120-बी के तहत से आरोप लगाए गए थे।